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स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या हैं नियम, शिक्षा मंत्रालय की सख्ती से कायम होगा माता-पिता का भरोसा

Safety Guidelines At School For Students: स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में यहां आप जान सकते हैं कि स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या नियम हैं? स्कूल में सेफ्टी रूल क्या हैं?

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Safety Guidelines At School For Students: बच्चों से ही किसी भी देश का भविष्य तय होता है। बच्चों को सुरक्षित व अच्छा माहौल मिलेगा तभी वह आगे चलकर देश का नाम रोशन कर (Safety Rules For School) सकेंगे। कहा जाता है कि बच्चों का दूसरा घर स्कूल होता है, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा समय यहीं व्यतीत होता है। लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसने सबको झकझोर दिया है। कहीं स्कूल की दीवारें गिर गई तो कहीं जर्जर इमारते ढह गई। वहीं कुछ मामलों में बच्चों की जान तक जा चुकी है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों को लेकर कड़े व सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि यहां किसी भी तरह की कोई लापरवाही पाई जाती है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां आप जान सकते हैं कि स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या नियम हैं? स्कूल में सेफ्टी रूल क्या हैं?

Safety Rules At School For Students: स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या नियम हैं

Safety Rules At School For Students: स्कूल सुरक्षा ऑडिट

शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश जारी किया था। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संहिताओं के अनुसार स्कूलों और बच्चों से संबंधित सुविधाओं का सुरक्षा ऑडिट, शिक्षकों और छात्रों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही बच्चों को मानसिक और भावनात्मक मदद के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए।

Safety Rules At School For Students

Safety Rules For Students In School: स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट जरूरी

इसके लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों और बच्चों से जुड़े सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा ऑडिट जरूरी है। यह जांच राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और आपदा प्रबंधन नियमों के अनुसार होगी। जिसमें इमारत की मजबूती, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और बिजली की वायरिंग आदि चीजें शामिल हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों को यह ऑडिट समय समय पर राज्य सरकार को भेजनी होगी। यदि कोई स्कूल इन मानकों पर खरा नहीं उतरता है या अन्य किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाती है तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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