देश

बिहार चुनाव से पहले Aadhar पर EC का बड़ा आदेश, पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा आधार कार्ड

चुनाव आयोग (EC) ने बिहार चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदान के दौरान आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आयोग ने संधोशित आदेश जारी कर मतदाताओं को आश्वस्त किया कि वे आधार कार्ड दिखाकर अपनी पहचान साबित कर सकेंगे।

FollowGoogleNewsIcon

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, आधार कार्ड को नागरिकता की पहचान नहीं होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को संशोधित आदेश भेज दिया है। बता दें कि वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। (फोटो सोर्स: PTI)

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण के तौर पर माना जाएगा. यानी इसे 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाएग। अदालत ने यह भी कहा कि आधार केवल पहचान के लिए मान्य होगा, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं. हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिकारियों को आधार कार्ड की प्रामाणिकता और सही होने की पुष्टि करने का अधिकार होगा।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

End Of Feed