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GST कटौती का बड़ा असर, महंगाई में आएगी 0.75% तक कमी: SBI रिपोर्ट

तंबाकू और संबंधित उत्पादों को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 453 वस्तुओं की जीएसटी दर में बदलाव हुआ है, उनमें से 413 वस्तुओं की दरों में कमी देखी गई, जबकि केवल 40 वस्तुओं की दरों में वृद्धि देखी गई। लगभग 295 वस्तुओं पर अब 12 प्रतिशत की बजाय पांच प्रतिशत या शून्य जीएसटी दर लागू है।

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जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव से आवश्यक घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम होंगी और इससे अगले वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति को 0.65 से 0.75 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिल सकती है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में बृहस्पतिवार को यह कहा गया। जीएसटी परिषद की बुधवार को हुई 56वीं बैठक में मौजूदा चार स्तरीय कर दर ढांचे की जगह पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा, कुछ विलासिता और अहितकर वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40 प्रतिशत की विशेष दर निर्धारित की गई है।

महंगाई होगी कम

22 सितंबर से लागू होंगी कीमतें

तंबाकू और संबंधित उत्पादों को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 453 वस्तुओं की जीएसटी दर में बदलाव हुआ है, उनमें से 413 वस्तुओं की दरों में कमी देखी गई, जबकि केवल 40 वस्तुओं की दरों में वृद्धि देखी गई। लगभग 295 वस्तुओं पर अब 12 प्रतिशत की बजाय पांच प्रतिशत या शून्य जीएसटी दर लागू है।

चूंकि आवश्यक वस्तुओं (लगभग 295 वस्तुओं) की जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत/शून्य हो गई है, इसलिए खाद्य वस्तुओं पर 60 प्रतिशत लाभ ग्राहकों को मिलने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस श्रेणी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति भी वित्त वर्ष 2025-26 में 0.25 से 0.30 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

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