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Advance Tax Due Date: इस डेट तक जमा करनी है एडवांस टैक्स की पहली किस्त, जानें किन टैक्सपेयर्स के लिए है जरूरी

Advance Tax Due Date: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को याद दिलाया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहली एडवांस टैक्स किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2025 है। यदि आपकी टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है (चाहे आप सैलरी पर्सन हों, फ्रीलांसर हों, या कारोबारी) तो आपके लिए एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है।

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मुख्य बातें
  • एडवांस टैक्स की पहली किस्त पर अपडेट
  • 15 जून तक जमा करें पहली किश्त
  • आयकर विभाग ने दिया अपडेट

Advance Tax Due Date: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को याद दिलाया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहली एडवांस टैक्स किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2025 है। यदि आपकी टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है (चाहे आप सैलरी पर्सन हों, फ्रीलांसर हों, या कारोबारी) तो आपके लिए एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। 15 जून तक आपको अपनी कुल कर देनदारी का केवल 15% जमा करना होगा। समय पर भुगतान न करने पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

एडवांस टैक्स की पहली किस्त

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कैसे और कितना लगता है ब्याज

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख वित्तीय वर्ष के अंत में 31 जुलाई (इस वर्ष के लिए 15 सितंबर) होती है, लेकिन टैक्स देनदारी को वर्ष के अंत तक ही चुकता करना जरूरी है। आयकर अधिनियम की धारा 234C के तहत, बकाया कर पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज लगता है, जो साल के अंत तक 12% तक पहुंच सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुल कर देनदारी ₹1 लाख है, तो 15 जून तक आपको ₹15,000 जमा करने होंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो अगले साल जुलाई में रिटर्न दाखिल करते समय ब्याज देना होगा।

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