ITR Filing 2025: मिनटों में कैसे भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी और पेंशन पाने वालों के लिए आसान तरीका
ITR Filing 2025 For Salaried People And Pensioners : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय आ गया है। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेमेंट ईयर 2025-26) के लिए सभी ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। अब आप 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच हुई अपनी आय का डिटेल सरकार को दे सकते हैं। अगर आप सैलरीड या पेंशनर हैं या आपकी आय मुख्य रूप से ब्याज से होती है, तो आपके लिए सबसे सरल विकल्प है ITR-1 फॉर्म, जिसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है।
जल्दी में आईटीआर कैसे भरें
ITR-1 'सहज' फॉर्म क्या है?
कौन कर सकता है ITR-1 फॉर्म भरने का चुनाव?
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- अगर आपकी आय निम्न स्रोतों से है तो आप आसानी से ITR-1 भर सकते हैं:-
- एक या अधिक नियोक्ताओं से मिलने वाली सैलरी या पेंशन
- एक मकान का किराया, बशर्ते आप कोई हाउस प्रॉपर्टी लॉस आगे न ले जा रहे हों
- बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज
- सेक्शन 112A के तहत ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)
- परिवार की सीमित आय, जैसे जीवनसाथी या नाबालिग बच्चों की
कौन ITR-1 नहीं भर सकता?
इस साल ITR-1 फॉर्म में क्या नए बदलाव हुए हैं?
- इस साल ITR-1 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनसे फॉर्म भरना और भी आसान हो गया है:-
- अब ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी ITR-1 में रिपोर्ट किया जा सकता है, जबकि पहले इसके लिए ITR-2 फॉर्म भरना पड़ता था।
- डिडक्शन इंटरफेस में ड्रॉपडाउन मेन्यू जुड़ा है, जिससे 80C से लेकर 80U तक की छूटें आसानी से चुन सकते हैं।
- विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट के लिए नया सेक्शन 89A जोड़ा गया है।
- आधार एनरोलमेंट ID को हटाकर केवल वैध 12 अंकों वाला आधार ही मान्य होगा।
- TDS डिटेल्स में यह स्पष्ट करना जरूरी हो गया है कि TDS किस सेक्शन के तहत कटा है।
ITR-1 फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज
- फॉर्म 16 (नियोक्ता से प्राप्त)
- फॉर्म 26AS (TDS मिलान के लिए)
- निवेश रसीदें जैसे 80C, 80D, HRA आदि की
- पैन कार्ड और आधार कार्ड
- बैंक ब्याज की जानकारी (FD, सेविंग्स अकाउंट)
ITR-1 फॉर्म का सरल स्ट्रक्चर
ITR-1 ऑनलाइन भरने का आसान तरीका
ITR-1 ऑनलाइन कैसे भरें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं
- e-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return चुनें
- Assessment Year 2025-26 और Filing Mode ‘Online’ चुनें
- ‘Start New Filing’ पर क्लिक करें
- स्टेटस चुनें (Individual या HUF)
ITR-1 फॉर्म सेलेक्ट करें
अब 5 सेक्शन भरें
- Personal Info (नाम, पैन, आधार, बैंक डिटेल्स)
- Gross Total Income (सैलरी, ब्याज आदि)
- Total Deductions (80C, 80D आदि)
- Tax Paid (TDS, एडवांस टैक्स)
- Total Tax Liability (टैक्स देय या रिफंड)
रामानुज सिंह टाइम्स नाऊ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क के इंचार्ज हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौ...और देखें
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