बिजनेस

ITR Filing 2025: 15 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी समय सीमा 15 सितंबर 2025 है। आपको लास्ट डेट से पहले आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। यहां जानिए अगर नहीं किये तो क्या-क्या हो सकता है।

FollowGoogleNewsIcon

ITR Filing 2025 : इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा उन व्यक्तियों के लिए 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है जिनके खातों के लिए ऑडिट की जरूरत नहीं है। यह विस्तार मूल 31 जुलाई की समय सीमा को आगे बढ़ाए जाने के बाद किया गया है। 15 सितंबर की समय सीमा का पालन न करने का अर्थ है कि रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा, जिस पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत विलंब शुल्क और ब्याज लगेगा। टैक्सपेयर्स को क्या जानना चाहिए, इसका डिटेल यहां जनिए।

आखिरी तारीख से पहले फाइल करें आईटीआर (तस्वीर-istock)

ITR Filing 2025: देर से दाखिल करने पर जुर्माना

  • इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234F के तहत, अगर रिटर्न नियत तारीख के बाद दाखिल किया जाता है, तो 5,000 रुपये तक का विलंब शुल्क लागू होता है।
  • 5 लाख रुपये तक की आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए, जुर्माना घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।
  • महत्वपूर्ण बात यह है कि जुर्माना तब भी लागू होता है जब कोई टैक्स बकाया न हो।

ITR Filing 2025: बकाया टैक्स पर ब्याज

जुर्माने के साथ-साथ, जिन टैक्सपेयर्स का टैक्स बकाया नहीं है, उन्हें बिलेटेड आईटीआर दाखिल करते समय बकाया राशि पर ब्याज भी देना होगा।

End Of Feed