जयपुर

राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल 2025: अब बुलडोजर एक्शन को कानूनी जामा

राजस्थान सरकार धर्मांतरण विरोधी बिल 2025 ला रही है, जिसमें पहली बार बुलडोजर एक्शन को कानूनी रूप दिया गया है। जबरन, लालच या धोखे से कराए गए धर्म परिवर्तन पर 7 से 20 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा।

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जयपुर: राजस्थान सरकार ने विधानसभा में ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025’ पेश किया है। इस बिल के जरिए पहली बार उन संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन का कानूनी प्रावधान किया गया है, जो लालच, दबाव, धोखे या डरा-धमकाकर धर्म परिवर्तन कराती हैं।

बिल में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी संस्था द्वारा गलत तरीके से धर्मांतरण कराया गया या उसका भवन अतिक्रमण कर बनाया गया है, तो प्रशासन और स्थानीय निकाय जांच के बाद बुलडोजर कार्रवाई कर सकेंगे। बिल के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी जगह पर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है, तो उस संपत्ति को जब्त कर ध्वस्त किया जा सकेगा। प्रशासन ऐसे भवनों को सील कर कब्जे में लेगा। यह बिल मंगलवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित हो सकता है। माना जा रहा है कि इसके लागू होने के बाद राज्य में धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई संभव होगी।

बुलडोजर एक्शन का प्रावधान
  • जिन संस्थाओं या भवनों में गलत तरीके से धर्मांतरण होगा या वे अतिक्रमण पर बने होंगे, वहां बुलडोजर चलेगा।
  • स्थानीय निकाय और प्रशासन जांच के बाद ही कार्रवाई करेंगे।
  • बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस दिया जाएगा, और अतिक्रमण साबित होने पर 72 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी।
  • अगर किसी भवन में सामूहिक धर्मांतरण हुआ है तो उसे प्रशासन जब्त या ध्वस्त कर सकेगा।
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