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रेप केस में आरोपी पंजाब का विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस हिरासत से फरार, फायरिंग कर पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप

पंजाब के पठानमाजरा से आप विधायक हरमीत सिंह ढिल्लों कथित तौर पर गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस थाने ले जाते समय पुलिस हिरासत से भाग गए। भागते समय उन्होंने और उनके साथियों ने पुलिस पर गोलीबारी की और एक पुलिसकर्मी को कुचल भी दिया। पढ़ें इस पूरे मामले पर उनके वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने क्या कुछ कहा है।

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पंजाब के पठानमाजरा से आप विधायक हरमीत सिंह ढिल्लों कथित तौर पर गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस थाने ले जाते समय पुलिस हिरासत से भाग गए। भागते समय उन्होंने और उनके साथियों ने पुलिस पर गोलीबारी की और एक पुलिसकर्मी को कुचल भी दिया। एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस उनका पीछा कर रही है। पठानमाजरा से आप विधायक हरमीत सिंह ढिल्लों की गिरफ्तारी पर उनके वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने कहा कि हरमीत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

आप विधायक हरमीत सिंह ढिल्लों पुलिस हिरासत से फरार (फोटो- विधायक का फेसबुक)

मामला हाईकोर्ट में लंबित था। हाईकोर्ट ने इसे निपटा दिया और डीआईजी रोपड़ रेंज को जांच के लिए नियुक्त किया। लेकिन यह एफआईआर पिछले दो दिनों में बाढ़ के कारण राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव का नतीजा है। यह कानून और तथ्यों के खिलाफ है। राजनेताओं व नौकरशाही के बीच पूरी तरह से रस्साकशी है। बलात्कार की धारा और धारा 420 लगाई गई है। कायतकर्ता ने एसएसपी मोहाली के समक्ष आवेदन दिया था और हाईकोर्ट में रिट दायर की थी।

एसएसपी मोहाली ने हाईकोर्ट में कही ये बात

एसएसपी मोहाली ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से उन सभी आरोपों को प्रस्तुत किया था, शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया था कि वह हरमीत सिंह के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और अगर रिश्ते सुधर जाते हैं तो वह इसे जारी रखने के लिए तैयार है। अगर ऐसी स्थिति है, तब भी धारा 376 और 420 लगाई जा रही है। यह व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। उसे पटियाला जिला अदालत में पेश किया जाएगा।

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