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सजा से ज्यादा जेल में रहा कैदी तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए मुआवजे का दे दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को 25 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया। दोषी ने अपने सात साल के सजा अवधि के बाद अतिरिक्त 4.7 साल जेल में बिताए। कोर्ट ने समान परिस्थितियों में फंसे अन्य लोगों की पहचान के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को निर्देश दिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की लापरवाही पर उठाए सवाल

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सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्यप्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह सोहन सिंह उर्फ बाबलू को 25 लाख रुपए मुआवजे के रूप में भुगतान करे। दोषी को अपने सात साल के सजा अवधि के बाद पूरा करने के बाद भी 4.7 साल और जेल में रहना पड़ा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच ने राज्य सरकार की लापरवाही और अदालत में भ्रामक जानकारी पेश करने पर गंभीर टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदी को सजा की अवधि से ज्यादा समय कैद में रखकर उसे न्याय से वंचित रखा गया है। प्रारंभिक जानकारी में दोषी ने कुल आठ साल अतिरिक्त जेल में बिताए, लेकिन बाद में बताया गया कि वह कुछ समय के लिए जमानत पर भी बाहर रहा। कोर्ट ने 4 साल 7 महीने की अतिरिक्त कैद को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि तय की।

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