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शेल्टर होम में होंगे सिर्फ आक्रामक और रेबीज वाले कुत्ते, Dog पकड़ने के दौरान जो बनेंगे बाधा, उनपर लगेगा जुर्माना; SC का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है। इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज (रेबीज) पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों से छोड़ने को लेकर 11 अगस्त के अपने निर्देशों में शुक्रवार को महत्वपूर्ण संशोधन किया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कहा है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में वापस छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कुत्ता पकड़ने के काम में बाधा डालते हैं तो 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

संशोधित आदेश में क्या है खास?

पीठ ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का पालन उन कुत्तों पर नहीं होगा जो रेबीज से संक्रमित हैं, जिनमें रेबीज होने का संदेह हो या जो आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं। ऐसे कुत्तों के लिए अलग प्रावधान बनाए जाएंगे। साथ ही, 11 अगस्त के आदेश को फिलहाल स्थगित रखा गया है, जिसमें आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों से छोड़ने पर रोक लगाई गई थी। अब नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आवारा कुत्तों के लिए विशेष भोजन क्षेत्र बनाएं जहां लोग सुरक्षित रूप से इन्हें खाना खिला सकें।

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