शेल्टर होम में होंगे सिर्फ आक्रामक और रेबीज वाले कुत्ते, Dog पकड़ने के दौरान जो बनेंगे बाधा, उनपर लगेगा जुर्माना; SC का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है। इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज (रेबीज) पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
संशोधित आदेश में क्या है खास?
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भोजन क्षेत्रों का प्रावधान
पूरे देश के लिए निर्देश
पिछले आदेश की पृष्ठभूमि
शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत हैं और उन्हें पत्रकारिता में 13 वर...और देखें
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