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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार, सांसद मोहनभाई डेलकर की मौत मामले में दर्ज FIR खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें 2021 में दादरा और नगर हवेली के सात बार के सांसद मोहनभाई संजीभाई डेलकर की मौत से जुड़े आत्महत्या के लिए उकसाने और वसूली के आरोपों वाली FIR रद्द कर दी गई थी।

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ई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें 2021 में दादरा और नगर हवेली के सात बार के सांसद मोहनभाई संजीभाई डेलकर की मौत से जुड़े आत्महत्या के लिए उकसाने और वसूली के आरोपों वाली FIR रद्द कर दी गई थी।

सांसद मोहनभाई डेलकर की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार

क्या था मामला?

22 फरवरी 2021 को मोहनभाई डेलकर मुंबई के मरीन ड्राइव के पास मौजूद होटल सी ग्रीन साउथ के कमरे में मृत पाए गए थे। इसके बाद उनके बेटे अभिनव मोहन डेलकर ने तत्कालीन प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, कलेक्टर संदीप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक शरद दराड़े और अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।

FIR में क्या था आरोप?

FIR में आरोप लगाया गया था कि डेलकर को जानबूझकर परेशान और अपमानित किया गया। उनके कथित उत्पीड़न के पीछे दो मकसद थे-पहला, डेलकर के कॉलेज पर नियंत्रण पाना और दूसरा, उन्हें अगला लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकना था। FIR में ये भी कहा गया था कि अनुसूचित जनजाति से होने के कारण डेलकर के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपमानजनक व्यवहार किया जाता था।

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