कितनी देर तक ट्रेन लेट होने पर रिफंड मिलता है, क्या है भारतीय रेलवे का नियम?

Train late refund rules: भारत में रेलवे यात्रा का प्रमुख साधन है। हर दिन लाखों करोड़ों लोग ट्रेन के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ट्रेन की यात्रा में एक कॉमन समस्या है इसका लेट होना। कई बार ट्रेन इतनी ज्यादा लेट हो जाती है कि पूरा दिन स्टेशन गुजारना पड़ता है। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं हम आपको बताने वाले हैं रेलवे ट्रेन के कितने देर तक लेट होने पर रिफंड देता है।

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देश में ट्रेन यात्रा का एक सबसे बड़ा साधन है। ट्रेन के जरिए हम देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। सड़क और हवाई यात्रा की तुलना में इसका किराया भी काफी कम है। यही वजह है कि हर दिन करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेन से सफर करते हैं।

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ट्रेन का लेट होना एक आम समस्या है। ज्यादातर ट्रेन किसी न किसी कारण से लेट रहती ही हैं। आपको बता दें कि रेवले कई सारी कंडीशन्स पर यात्रियों को उनका किराया रिफंड करता है। इसी तरह ट्रेन लेट होने पर भी भारतीय रेवले रिफंड देती है लेकिन इसकी कुछ कंडीशन्स भी हैं।

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आपको बता दें कि अगर ट्रेन एक निश्चित समय से ज्यादा लेट है तो उस कंडीशन पर यात्री रेवले से रिफंड की मांग कर सकता है। हालांकि रिफंड तभी मिलेगा जब उसकी डिमांड रेवले के नियमों के मुताबिक हो। आइए आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं।

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भारतीय रेवले अपने यात्रियों को कई सारी सुविधाएं देता है। इन्हीं सुविधा में रिफंड की प्रक्रिया भी शामिल है। रेलवे के मुताबिक अगर ट्रेन अपने समय से देर में आती है तो यात्री रिफंड के हकदार होंगे। अगर कोई ट्रेन आमतौर पर दो घंटे या फिर उससे ज्यादा लेट होती है तो वह टिकट का कुछ हिस्सा या फिर पूरा रिफंड पा सकते हैं।

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रिफंड पाने के लिए आपके पास उस दिन की ट्रेन की टिकट और उसके लेट होने का सबूत होना आवश्यक है। इसकी पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारतीय रेवले ने रिफंड के लिए ऑनलाइन के साथ-साथ स्टेशन काउंटर का भी ऑप्शन दिया है।

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अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है और आप अपना टिकट कैंसिल कर देते हैं तो रिफंड पाने के लिए आपको Ticket Deposit Receipt यानी TDR फाइल करना होता है। इसके लिए आप रेलवे स्टेशन काउंटर या फिर IRCTC के पोर्टल पर जा सकते हैं।

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आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने जिस माध्यम से यात्रा करने के लिए टिकट अप्लाई किया था उसी माध्यम से आपको Ticket Deposit Receipt (TDR) भी भरना होगा। TDR फाइल करते समय आपको टिकट की डिटेल्स जैसे यात्रा की तारीख, नाम, पता के साथ-साथ बैंक अकाउंट नंबर की सही जानकारी देनी पड़ेगी।