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GST Council decision: लॉटरी खेलने वालों को बड़ा झटका, अब देना होगा 28% से भी ज्यादा टैक्स, जानें कितना

सरकार का कहना है कि लॉटरी और बेटिंग जैसी गतिविधियां "सिन गुड्स" की श्रेणी में आती हैं। इन पर ज्यादा टैक्स लगाकर लोगों को इन्हें अपनाने से हतोत्साहित करना ही मकसद है। साथ ही टैक्स ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी यह कदम उठाया गया है।

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लॉटरी खेलने वालों के लिए बुरी खबर है, जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया है। अब लॉटरी टिकट खरीदने पर पहले की तरह 28% नहीं, बल्कि पूरे 40% टैक्स देना होगा। यानी, किस्मत आजमाने का शौक जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब लॉटरी, बेटिंग, कैसिनो और ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।

GST On Lottery

क्यों बढ़ाया गया टैक्स?

सरकार का कहना है कि लॉटरी और बेटिंग जैसी गतिविधियां "सिन गुड्स" की श्रेणी में आती हैं। इन पर ज्यादा टैक्स लगाकर लोगों को इन्हें अपनाने से हतोत्साहित करना ही मकसद है। साथ ही टैक्स ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी यह कदम उठाया गया है।

राज्यों का विरोध

इस फैसले का विरोध केरल समेत कई राज्यों ने किया है। केरल सरकार का तर्क है कि लॉटरी राज्य की कमाई का एक बड़ा स्रोत है। ज्यादा टैक्स से टिकटों की बिक्री घट सकती है और इससे राज्य के राजस्व पर सीधा असर पड़ेगा।

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