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ITR Filing: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अब कब तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न? जानें आखिरी तारीख

ITR Filing: अगर आपने भी अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। टैक्सपेयर्स को इस बार अपना रिटर्न फाइल करने के लिए लगभग डेढ़ महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। सरकार का यह फैसला नए नोटिफाइड ITR फॉर्म्स और उनकी तकनीकी तैयारियों को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि सभी टैक्सपेयर्स आराम से अपनी फाइलिंग कर सकें।
ITR Filing 2025

ITR Filing 2025

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए राहत की खबर है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को इस बार अपना रिटर्न फाइल करने के लिए लगभग डेढ़ महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। सरकार का यह फैसला नए नोटिफाइड ITR फॉर्म्स और उनकी तकनीकी तैयारियों को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि सभी टैक्सपेयर्स आराम से अपनी फाइलिंग कर सकें।

किसके लिए कब है आखिरी तारीख?

गैर-ऑडिट मामलों जैसे कि आम व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए ITR फाइल करने की नई अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। वहीं जिनका मामला ऑडिट के अंतर्गत आता है यानी आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत आते हैं, उनके लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 रखी गई है।

इसके अलावा, ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े फॉर्म 3CEB की डेडलाइन आमतौर पर 30 नवंबर 2025 होती है। अगर आप लेट रिटर्न या संशोधित रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो उसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय मिलेगा।

ITR-U से 48 महीने तक मौका

सरकार ने ITR-U यानी अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा भी बढ़ा दी है। इसके तहत टैक्सपेयर्स अब अपना रिटर्न 48 महीनों तक फाइल कर सकते हैं। यानी वित्त वर्ष 2024-25 का रिटर्न आप 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2030 तक भर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए मददगार होगी जो समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए।

लेट फाइलिंग पर जुर्माना और ब्याज

अगर आप तय समय पर ITR दाखिल नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी और ब्याज दोनों देना पड़ सकता है। जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं, 5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वालों को 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी देनी होगी। इसके अलावा, अगर टैक्स बकाया है और आपने देरी की है तो धारा 234A के तहत प्रति माह 1% ब्याज भी लगाया जाएगा।

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रिचा त्रिपाठी author

लखनऊ शहर से आने वाली रिचा त्रिपाठी ने नोएडा में अपनी अलग पहचान बनाई है। रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत में सीनियर कॉपी एडीटर हैं। रिचा 7 साल से मीडि...और देखें

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