GST overhaul: कोल्ड ड्रिंक पीने वालों को बड़ा झटका, देना होगा ज्यादा पैसा, जानें कितनी?
जीएसटी काउसिंगल ने कोल्ड ड्रिंक पर टैक्स की दर को वर्तमान 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है। टैक्स बढ़ने से कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए अब ज्यादा पैसा देना होगा।
Cold Drink (Istock)
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स्वाद वाले सभी उत्पादों पर जीएसटी बढ़ा
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