पॉलिसीधारकों को बड़ी राहत देते हुए, जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को सभी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 0% कर दिया। नई दरें 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।
GST Insurance Premiums: जीएसटी काउसिंगल से हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दर 18% से जीरो करने का फैसला किया है। इस फैसले से व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम अब सस्ते हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद ऐलान किया कि सभी तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इनमें टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी शामिल हैं। आपको मन में सह सवाल उठ रहा होगा कि जीएसटी जीरो होने से आपको कितना फायदा मिलेगा। यानी आपकी प्रीमियम की रकम में कितनी कमी आएगी तो चलिये इसका जवाब देते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस पर अब जीएसटी 0 हुआ (Istock)
हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कितनी मिलेगी राहत
इंश्योरेंस एक्सपर्ट का कहना है कि अबतक, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेसं पॉलिसी खरीदने या रिन्यू कराने पर प्रीमियम पर 18% जीएसटी देना पड़ता था। उदाहरण के लिए, अगर किसी पॉलिसीधारक का सालाना प्रीमियम ₹20,000 था, तो उसे ₹3,600 अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ता था। यानी कुल खर्च बढ़कर ₹23,600 हो जाता था। लेकिन अब छूट मिलने के बाद ग्राहकों को केवल बीमा कंपनी द्वारा बताए गए बेस प्रीमियम का ही भुगतान करना होगा, उस पर कोई अतिरिक्त जीएसटी नहीं लगेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि इस कदम से पॉलिसियों की वास्तविक लागत लगभग 15% तक घट सकती है। यानी 20 हजार की जगह 17,000 रुपये ही चुकाना पड़ सकता है। इससे न केवल बीमा पॉलिसियां ज्यादा किफायती होंगी, बल्कि देश में बीमा कवरेज और लोगों की पहुंच भी बढ़ेगी।
इसी तरह सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और उनका रीन्यूअल भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी शामिल हैं।
जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से अब तक जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूला जाता था। सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बीमा कंपनियां जीएसटी से दी गई राहत का लाभ उपभोक्ताओं को दें और बीमा आम आदमी के लिए किफायती बने और देश में बीमा कवरेज बढ़े।”
22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें
जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगाए गए जीएसटी से 16,398 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसमें 8,135 करोड़ रुपये जीवन बीमा और 8,263 करोड़ रुपये स्वास्थ्य बीमा से आए थे। इसके अलावा 2,045 करोड़ रुपये पुनर्बीमा पर उपकर के रूप में मिले, जिनमें 561 करोड़ रुपये जीवन बीमा और 1,484 करोड़ रुपये स्वास्थ्य बीमा से जुड़े थे। वित्त वर्ष 2022-23 में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर लगाए गए जीएसटी से कुल 16,770 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी।
अब जीएसटी में सिर्फ दो स्लैब होंगे
जीएसटी परिषद ने जीएसटी ढांचे को सरल बनाते हुए चार की जगह सिर्फ दो दरें ही रखने पर सहमति जताई। अब उत्पादों पर पांच एवं 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा जबकि कुछ चुनिंदा उत्पादों पर विशेष 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।