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GST Rate Cut: हेल्थ इंश्योरेंस पर अब जीएसटी 0% हुआ, जानें कितनी घटेगी आपकी प्रीमियम की रकम

पॉलिसीधारकों को बड़ी राहत देते हुए, जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को सभी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 0% कर दिया। नई दरें 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।

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GST Insurance Premiums: जीएसटी काउसिंगल से हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दर 18% से जीरो करने का फैसला किया है। इस फैसले से व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम अब सस्ते हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद ऐलान किया कि सभी तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इनमें टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी शामिल हैं। आपको मन में सह सवाल उठ रहा होगा कि जीएसटी जीरो होने से आपको कितना फायदा मिलेगा। यानी आपकी प्रीमियम की रकम में कितनी कमी आएगी तो चलिये इसका जवाब देते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस पर अब जीएसटी 0 हुआ (Istock)

हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कितनी मिलेगी राहत

इंश्योरेंस एक्सपर्ट का कहना है कि अबतक, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेसं पॉलिसी खरीदने या रिन्यू कराने पर प्रीमियम पर 18% जीएसटी देना पड़ता था। उदाहरण के लिए, अगर किसी पॉलिसीधारक का सालाना प्रीमियम ₹20,000 था, तो उसे ₹3,600 अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ता था। यानी कुल खर्च बढ़कर ₹23,600 हो जाता था। लेकिन अब छूट मिलने के बाद ग्राहकों को केवल बीमा कंपनी द्वारा बताए गए बेस प्रीमियम का ही भुगतान करना होगा, उस पर कोई अतिरिक्त जीएसटी नहीं लगेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि इस कदम से पॉलिसियों की वास्तविक लागत लगभग 15% तक घट सकती है। यानी 20 हजार की जगह 17,000 रुपये ही चुकाना पड़ सकता है। इससे न केवल बीमा पॉलिसियां ज्यादा किफायती होंगी, बल्कि देश में बीमा कवरेज और लोगों की पहुंच भी बढ़ेगी।

पॉलिसी रिन्यूअल कराने पर भी नहीं देना होगा GST

इसी तरह सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और उनका रीन्यूअल भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी शामिल हैं।

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