PPF अकाउंट होल्डर की मौत के बाद कैसे होगा सेटलमेंट और कब मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट?
अगर किसी PPF अकाउंट होल्डर की अचानक मृत्यु हो जाए, तो जमा राशि का क्या होगा? नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी तुरंत फंड क्लेम कर सकते हैं, मैच्योरिटी का इंतजार नहीं करना पड़ता। ऐसे में आइए जानते हैं अगर PPF अकाउंट होल्डर की मौत हो जाए तो अकाउंट में जमा पैसों का क्या होगा और ये पैसा किसे मिले?
कब होती है मैच्योरिटी?
जरुरी है ये डॉक्यूमेंट?
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किसे मिलेंगे पैसे?
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