ITR Filing 2025: नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था? कौन सा स्लैब आपके लिए है फायदेमंद! जानें डिटेल
New Tax Regime: वित्त वर्ष 2024-25 (एवाई 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय शुरू हो गया है। कई टैक्सपेयर्स नई टैक्स व्यवस्था के तहत लागू इनकम टैक्स स्लैब से अनजान हैं, जो उनकी टैक्स देयता तय करने में जरूरी है। यह इसलिए क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैक्स स्लैब इस वर्ष 2025-26 के स्लैब से अलग हैं, जिन्हें रिटर्न दाखिल करते समय लागू करना होता है।
नई टैक्स व्यवस्था के बारे में जानें
इनकम टैक्स स्लैब के बारे में जानिए
जानें इनकम टैक्स स्लैब के बारे में
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FY 2024-25 (AY 2025-26) के लिए नए टैक्स रेजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब्स: यह टैक्स स्लैब्स आपकी इनकम टैक्स देयता का सही हिसाब लगाने में मदद करेंगे।
इनकम टैक्स स्लैब (रुपये में) | इनकम टैक्स रेट (प्रतिशत में) |
0-3,00,000 | 0% |
3,00,001-7,00,000 | 5% |
7,00,001-10,00,000 | 10% |
10,00,001-12,00,000 | 15% |
12,00,001-15,00,000 | 20% |
15,00,001 and above | 30% |
पुराने टैक्स रेजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब्स: पुराने टैक्स रेजीम के टैक्स स्लैब्स आपके उम्र के आधार पर अलग-अलग होते हैं। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए आयकर स्लैब।
इनकम टैक्स स्लैब (रुपये में) | इनकम टैक्स रेट (प्रतिशत में) |
0-2,50,000 | 0% |
2,50,001-5,00,000 | 5% |
5,00,001-10,00,000 | 20% |
10,00,001 and above | 30% |
इनकम टैक्स स्लैब (रुपये में) | इनकम टैक्स रेट (प्रतिशत में) |
0-3,00,000 | 0% |
3,00,001-5,00,000 | 5% |
5,00,001-10,00,000 | 20% |
10,00,001 and above | 30% |
इनकम टैक्स स्लैब (रुपये में) | इनकम टैक्स रेट (प्रतिशत में) |
0-5,00,000 | 0% |
5,00,001-10,00,000 | 20% |
10,00,001 and above | 30% |
इनकम टैक्स स्लैब के बारे में जानें
नया टैक्स रेजीम में अतिरिक्त लाभ
- नए टैक्स रिजीम के तहत सैलरी इनकम से अधिक स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
- बजट 2024 में सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है।
- साथ ही, सेक्शन 80CCD(2) के तहत नियोक्ता के NPS कॉन्ट्रिब्यूशन पर भी 14% तक की डिडक्शन मिलती है, बशर्ते आप नया टैक्स रिजीम चुनें।
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