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GST Tax : जुलाई टैक्स अवधि से टाइम-बाउंड हो जाएगा GST रिटर्न, जानें क्या होगा इसका असर

Goods & Services Tax: जीएसटी नेटवर्क ने शनिवार को कहा कि जुलाई टैक्स अवधि की शुरुआत से, जीएसटी टैक्सपेयर्स मूल फाइलिंग की ड्यू डेट से तीन साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। जुलाई, 2025 की टैक्स अवधि का मतलब है कि टैक्सपेयर्स इस साल अगस्त में मासिक रिटर्न दाखिल करेंगे।

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Goods & Services Tax: जीएसटी नेटवर्क ने शनिवार को कहा कि जुलाई टैक्स अवधि की शुरुआत से, जीएसटी टैक्सपेयर्स मूल फाइलिंग की ड्यू डेट से तीन साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। जुलाई, 2025 की टैक्स अवधि का मतलब है कि टैक्सपेयर्स इस साल अगस्त में मासिक रिटर्न दाखिल करेंगे। एक परामर्श में, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि टैक्सपेयर्स फाइलिंग की ड्यू डेट से तीन साल की समाप्ति पर जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर-7, जीएसटीआर-8 और जीएसटीआर-9 दाखिल नहीं कर पाएंगे।

टाइम-बाउंड हो जाएगा GST रिटर्न

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जीएसटी कानून में संशोधन

समय सीमा के मामले में माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून में संशोधन वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से प्रभावी किए गए थे। इस प्रकार, देयता के भुगतान से संबंधित रिटर्न, वार्षिक रिटर्न और स्रोत पर एकत्रित टैक्स के अलावा जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न समय-बाधित हो जाएंगे।

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