इनकम टैक्स

ITR Filing Forms: ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए AY26 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म हुए इनेबल, जानें किसके लिए है कौन-सा

ITR-1 & ITR-4 Forms: आयकर विभाग ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑनलाइन यूटिलिटी को इनेबल (शुरू) करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब पात्र टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2024-25 (एवाई 2025-26) के लिए ई-फाइलिंग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना आईटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।

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ITR-1 & ITR-4 Forms: आयकर विभाग ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑनलाइन यूटिलिटी को इनेबल (शुरू) करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब पात्र टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2024-25 (एवाई 2025-26) के लिए ई-फाइलिंग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना आईटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। हालाँकि, आज तक केवल ITR-1 और ITR-4 फ़ॉर्म ही ऑनलाइन फाइलिंग के लिए इनेबल किए गए हैं, जिसका मतलब है कि जिन लोगों को ITR-2 या ITR-3 फाइल करने की आवश्यकता है, उन्हें फिलहाल इंतज़ार करना होगा।

ITR-1 और ITR-4 फॉर्म हुए इनेबल

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ITR-1 किसे फाइल करना होगा?

  • ITR-1 किसी भारतीय निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी :
  • वित्त वर्ष के दौरान कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक न हो
  • इनकम वेतन, एक घर की संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (5000 रुपये तक) और अन्य स्रोतों से हो, जिसमें शामिल हैं:
  • बचत खातों से ब्याज
  • जमा राशि (बैंक/डाकघर/सहकारी समिति) से ब्याज
  • इनकम टैक्स रिफंड से मिला ब्याज
  • बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज
  • कोई अन्य ब्याज आय
  • पारिवारिक पेंशन
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