इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2025: ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से कैसे करें ITR फाइल, जानें स्टेप बाय स्टेप

कैसे करें आईटीआर फाइल, जानें डिटेल (तस्वीर-Canva)
ITR Filing 2025 : इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR-1 और ITR-4 की Excel आधारित ऑफलाइन यूटिलिटी को एक्टिव कर दिया है। 31 मई, 2025 को एक ही दिन में 15,500 से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 13,450 वेरिफाइड भी हो गए हैं। ऑनलाइन ITR फाइलिंग अभी शुरू नहीं हुई है।
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख और जरूरी बातें
बिना पेनल्टी के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 है। पहली बार फाइलिंग कर रहे हों या नियमित टैक्सपेयर हैं,तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों को समझना जरूरी है ताकि आखिरी समय पर गलतियों और जुर्माने से बचा जा सके।
कौन-कौन से व्यक्ति ITR फाइल करें?
जिनकी कुल आय नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये से अधिक हो।
पुराने टैक्स रेजीम के तहत
- 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए आय 3 लाख से ऊपर हो।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आय 3.5 लाख से ऊपर हो।
- सुपर वरिष्ठ नागरिक (80+) के लिए आय 5 लाख से ऊपर हो।
इसके अलावा, फाइलिंग तब अनिवार्य है जब
- बिजली बिल 1 लाख रुपये से अधिक हो।
- विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज्यादा खर्च किया हो।
- चालू खाते में 1 करोड़ या उससे अधिक जमा किया हो।
नोट: आय सीमा से नीचे होने पर भी ITR फाइल करना फायदेमंद हो सकता है, जैसे रिफंड क्लेम करना, नुकसान का कैरी फॉरवर्ड करना या लोन/वीजा के लिए इनकम प्रूफ देना।
Excel Utility आधारित ऑफलाइन ITR फाइलिंग कैसे करें?
यूटिलिटी डाउनलोड करें
incometax.gov.in पर जाएं → Downloads > Income Tax Return → AY 2025-26 के लिए Excel यूटिलिटी डाउनलोड करें (ITR-1, ITR-4 आदि)।
फाइल खोलें और मैक्रो इनेबल करें
जिप फाइल निकालें, Excel खोलें और मैक्रो ऑन करें।
जानकारी भरें
व्यक्तिगत जानकारी, आय, कटौतियां, और टैक्स भुगतान की जानकारी भरें। Form 16, 26AS, AIS से डेटा लें।
वैलिडेट करें
Validate बटन पर क्लिक करें, गलतियां ठीक करें।
JSON फाइल जनरेट करें
Validate होने के बाद ‘Generate JSON’ पर क्लिक करें और फाइल सेव करें।
JSON फाइल अपलोड करें
incometax.gov.in पर लॉगिन करें → e-File > Income Tax Return > File ITR → ‘Upload JSON’ चुनकर फाइल अपलोड करें।
वेरिफाई और सबमिट करें
Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग, DSC या EVC के जरिए रिटर्न वेरिफाई करके सबमिट करें।
ऑनलाइन ITR फाइलिंग कैसे करें?
- Step 1: incometax.gov.in पर लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं।
- Step 2: सही ITR फॉर्म (जैसे ITR-1) चुनें।
- Step 3: 26AS और AIS से ऑटो-फिल्डेड डेटा चेक करें और एडिट करें।
- Step 4: डॉक्यूमेंट्स जैसे Form 16 क्रॉस-चेक करें (अपलोड जरूरी नहीं)।
- Step 5: फाइल सबमिट करें और वेरिफाई करें (Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग, DSC, EVC)।
जरूरी दस्तावेज
- Form 16 (सैलरीड कर्मचारियों के लिए)
- Form 26AS (टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट)
- AIS (Annual Information Statement)
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- निवेश, किराए की रसीद, LIC प्रीमियम आदि के सबूत (धारा 80C, 80D के तहत कटौतियों के लिए)
महत्वपूर्ण तिथियां और लेट फाइलिंग पेनल्टी
आखिरी तारीख: 15 सितंबर 2025
लेट फाइलिंग फीस (धारा 234F के तहत)
- आय 5 लाख से कम हो तो 1,000 रुपए
- आय 5 लाख से अधिक हो तो 5,000 रुपए
- डेडलाइन चूकने पर नुकसान का कैरी फॉरवर्ड करने का लाभ भी नहीं मिलेगा।
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रामानुज सिंह टाइम्स नाऊ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क के इंचार्ज हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो बिहार के खगड़िया जिले के र...और देखें

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