इनकम टैक्स

Tax on Wedding Gifts: शादी के गिफ्ट्स पर टैक्स लगेगा या नहीं? ITR फाइल करने से पहले जान लीजिए नियम

Tax on Wedding Gifts: भारत में शादी के मौके पर गिफ्ट्स का आदान-प्रदान होता है। पर क्या आप जानते हैं कि शादी के मौका पर मिले तोहफों पर टैक्स लगता है? हालांकि कई चीजों पर निर्भर करता है, जिनमें गिफ्ट 'किससे मिला, कब मिला और किसे मिला' शामिल हैं।

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मुख्य बातें
  • गिफ्ट्स पर लगता है टैक्स
  • शादी के गिफ्ट्स के लिए अलग है नियम
  • दूल्हा-दुल्हन को मिलती है खास छूट

Tax on Wedding Gifts: भारत में शादी के मौके पर गिफ्ट्स का आदान-प्रदान होता है। पर क्या आप जानते हैं कि शादी के मौका पर मिले तोहफों पर टैक्स लगता है? हालांकि कई चीजों पर निर्भर करता है, जिनमें गिफ्ट 'किससे मिला, कब मिला और किसे मिला' शामिल हैं। भारतीय इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक यदि आपको एक वित्त वर्ष में 50000 रु से ज्यादा का गिफ्ट कैश, संपत्ति या किसी और तरीके से भी मिले तो उस पर टैक्स लगेगा। मगर शादी के मौके पर गिफ्ट्स पूरी तरह इस दायरे में नहीं आते। शादी के गिफ्ट्स पर टैक्स का नियम क्या है, आइए जानते हैं।

शादी के गिफ्ट्स पर टैक्स का नियम

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किस गिफ्ट पर लगेगा टैक्स

पहली बात जान लीजिए कि दूल्हा-दुल्हन को जो गिफ्ट्स मिलते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता। फिर चाहे देने वाला रिश्तेदार हो या कोई और। मगर ये छूट सिर्फ शादी के मौक पर ही मिलती है। शादी के अलाव, उसके बाद या उसके पहले गिफ्ट मिलेगा, तो वो टैक्स नियमों के दायरे में आएगा।

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