Income Tax ITR Filing Due Date Extension: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें कब तक कर सकते हैं दाखिल

ITR फाइलिंग की समयसीमा बढ़ी
Income Tax Return AY 2025-26, Income Tax ITR Filing Due Date Extension: इनकम टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में यह विस्तार टैक्सपेयर्स को दस्तावेज एकत्र करने और दिशा-निर्देशों और अनुपालन मानदंडों में बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिक समय प्रदान करेगा। आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं।
यह निर्णय अपडेटेड आईटीआर फॉर्म और उनकी संबंधित ई-फाइलिंग सुविधाओं के जारी होने में देरी के बाद लिया गया है, जिससे समय से पहले फाइलिंग करना मुश्किल हो गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस (FE) के मुताबिक कि CBDT ने देरी को स्वीकार किया और विस्तार के प्रमुख कारणों के रूप में ITR फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन, सिस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरतें और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन" का हवाला दिया। विभाग की पोस्ट में लिखा था कि करदाताओं कृपया ध्यान दें! CBDT ने ITR दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसे 31 जुलाई 2025 तक दाखिल किया जाना है, इसे 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इससे सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित होता है। औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ट्वीट किया, "इससे सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित होगा। औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।"
किसे होगा लाभ?
समयसीमा बढ़ने से मुख्य रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों और टैक्सपेयर्स को सहायता मिलेगी, जिनके खाते ऑडिट के अधीन नहीं हैं, जो भारत में व्यक्तिगत टैक्स दाखिल करने वालों का बड़ा हिस्सा हैं। इन व्यक्तियों को अब अपने रिटर्न तैयार करने, दाखिल करने और ई-सत्यापन करने के लिए अतिरिक्त 46 दिन मिलते हैं। कई कर्मचारियों को आम तौर पर जून के मध्य तक फॉर्म 16 मिल जाता है, और ITR यूजर्स के विलंबित रिलीज के साथ, अतिरिक्त समय अंतिम समय के दबाव और संभावित अशुद्धियों से बचने में मदद करता है।
ऑडिट मामलों के लिए कोई विस्तार नहीं
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह विस्तार केवल गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स पर लागू होता है। अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक शब्द नहीं है कि व्यवसायों और ऑडिट-मूल्यांकित संस्थाओं के लिए समय सीमा भी बढ़ाई जाएगी या नहीं। पिछले वर्षों में, इस तरह के विस्तार कभी-कभी ऑडिट और गैर-ऑडिट मामलों के लिए अलग-अलग तिथियों के साथ होते थे।
टैक्सपेर्स को अब क्या करना चाहिए
- फाइलिंग संबंधी समस्याओं से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि पैन-आधार लिंकेज पूरा हो।
- सुचारू TDS रिफंड के लिए बैंक खाते के डिटेल को पहले से सत्यापित रखें।
- टैक्स क्रेडिट को समेटने के लिए फॉर्म 26AS और AIS डाउनलोड करें।
- यूटिलिटीज जारी होने के बाद, सितंबर में पोर्टल की भीड़ से बचने के लिए जल्दी फाइल करें।
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रामानुज सिंह टाइम्स नाऊ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क के इंचार्ज हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो बिहार के खगड़िया जिले के र...और देखें

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