ITR : 12 लाख रुपये से कम है इनकम तो नहीं भरा ITR, आपको ले डूबेगी ये सोच
आयकर विभाग ने इस साल ITR-1 (सहज) फॉर्म में बड़ा बदलाव किया है। अब जिन टैक्सपेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपये तक है, वे भी ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले इस फॉर्म में कैपिटल गेन दिखाने का प्रावधान नहीं था। यह सुविधा पहली बार 2025 में शुरू की गई है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वालों के लिए है। अगर किसी टैक्सपेयर को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसे इसका फायदा नहीं मिलेगा।
सिर्फ सैलरी इनकम वालों को फायदा
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कैपिटल गेन क्या होता है?
टैक्स का नियम क्या है?
ITR फाइलिंग में नया बदलाव
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