मुंबई

Mumbai Drone Ban: मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर लगा एक महीने का बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला

मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाते हुए 6 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक पूरे शहर में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून जैसी सभी उड़ने वाली वस्तुओं पर बैन लगा दिया गया है। यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

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Drone Ban In Mumbai: मुंबई पुलिस ने शहर की सुरक्षा के मद्देनजर त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 6 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक शहर में ड्रोन सहित सभी उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध (Temporary Ban) लगा दिया गया है। यह फैसला गणेश चतुर्थी और विसर्जन को देखते हुए भीड़भाड़ और संभावित सुरक्षा से जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

5 अक्टूबर तक शहर में ड्रोन उड़ाने पर बैन (सांकेतिक तस्वीर)

इन चीजों पर लगा बैन

मुंबई में लागू इस आदेश के तहत ड्रोन, हॉट एयर बैलून, रिमोट कंट्रोल माइक्रोलाइट विमानों, पैराग्लाइडर, पैरामोटर और हैंग ग्लाइडर को उड़ाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह आदेश 6 सितंबर की मध्यरात्रि 12:01 बजे से लागू हो गया है और 5 अक्टूबर की रात 12:00 बजे तक प्रभाव में रहेगा।

मुंबई पुलिस का मानना है कि ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किसी भी आपराधिक या आतंकी गतिविधि के लिए किया जा सकता है, विशेषकर जब शहर में लाखों की भीड़ उमड़ती है। इसी को देखते हुए, यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

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