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पीएम-सीएम, मंत्री 30 दिन तक गिरफ्तार रहे तो छोड़ना होगा पद...बिल पर सियासी संग्राम, विपक्ष ने खोला मोर्चा

विपक्ष ने प्रस्तावित विधेयक पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार गैर-भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के लिए कानून लाने जा रही है। इसके तहत वह केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी और उनकी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें पद से हटा देगी।

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केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे तीन विधेयकों पर संग्राम छिड़ गया है जिनके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री या केंद्र शासित प्रदेश को पद से हटाया जा सकता है। विपक्ष ने ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर इसे पारित नहीं होने दिया जाएगा। प्रस्तावित कानून - केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाएंगे। अमित शाह इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। विपक्ष ने प्रस्तावित विधेयक पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार गैर-भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के लिए कानून लाने जा रही है। इसके तहत वह केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी और उनकी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें पद से हटा देगी।

भ्रष्टाचार पर पीएम-सीएम, मंत्रियों को पद से हटाने वाले बिल पर संग्राम (PTI)

विवादास्पद विधेयक कौन से हैं?

भ्रष्टाचार विरोधी तीन बड़े मसौदा कानूनों के अनुसार, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री, जो पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले आरोप में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहता है या हिरासत में रहता है, उसे 31वें दिन स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा। सरकार का यह कदम पिछले विवादों की पृष्ठभूमि में आया है, जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी जैसे नेता जेल में रहने के बावजूद पद पर बने रहे।

एक विधेयक में कहा गया है, कोई भी मंत्री, जो पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की अवधि के दौरान पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के आरोप में गिरफ़्तार होता है और हिरासत में रहता है, उसे ऐसी हिरासत में लिए जाने के 31वें दिन तक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटा दिया जाएगा।

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