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दंगे भड़काने के आरोप में बंद शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को उनकी याचिका खारिज करते हुए उनकी भूमिका को गंभीर बताया था। अभियोजन का आरोप है कि दंगे अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत भड़काए गए थे।

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उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शरजील पर गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गंभीर आरोप लगे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद इमाम ने सर्वोच्च अदालत में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका आने वाले दिनों में सुनवाई के लिए लिस्ट की जाएगी।

Former JNU Student Sharjeel Imam moves Supreme Court seeking bail

हाई कोर्ट का आदेश और गंभीर आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी भूमिका गंभीर प्रतीत होती है। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने साम्प्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में जुटने के लिए प्रेरित किया। अदालत ने साफ किया था कि मुकदमे की प्रक्रिया स्वाभाविक गति से आगे बढ़नी चाहिए और किसी तरह की जल्दबाजी में ट्रायल चलाना न तो आरोपियों के लिए और न ही राज्य के लिए सही होगा।

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