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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज, विपक्ष को बड़ा झटका

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इस कदम से विपक्ष के दावों को बड़ा झटका लगा है।

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली चेतन चंद्रकांत अहिरे की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस मांग को नकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने ये फैसला दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरी विपक्षी एकता बार-बार ये दावा करते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद अप्रत्याशित वोटिंग हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट (फोटो:X)

चुनाव रद्द करने की मांग का आधार क्या था?

1.चुनाव में लगभग 76 लाख वोट (6.80%) ऐसे बताए गए, जो मतदान समय शाम 6 बजे के बाद पड़े।

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