इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर 43 बार सुनवाई हुई स्थगित, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाखुशी, आरोपी को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने दी आरोपी को जमानत
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों को स्थगित करने की हाई कोर्ट की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के कई मामलों में साढ़े तीन साल से अधिक समय से हिरासत में रहे एक अभियुक्त को जमानत दे दी है। इस याचिका पर 43 बार स्थगन का जिक्र किया गया है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने 25 अगस्त को रामनाथ मिश्रा उर्फ रमानाथ मिश्रा की याचिका स्वीकार कर ली और आदेश दिया कि अगर वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें रिहा किया जाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की आलोचना की
शीर्ष अदालत ने जमानत के मामलों से निपटने में इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष रूप से आलोचना की और कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में क्या कहा जाए? मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, मौजूदा मामले में मामले को 43 बार स्थगित किया जा चुका है। हम हाई कोर्ट द्वारा किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों को इतनी बड़ी संख्या में स्थगित करने की प्रवृत्ति को पसंद नहीं करते। हमने बार-बार कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों पर न्यायालयों को पूरी तत्परता से विचार करना चाहिए।
साढ़े तीन साल से आरोपी था जेल में
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मिश्रा संबंधित मामले में बिताई गई अवधि सहित साढ़े तीन साल से अधिक समय से जेल में हैं, पीठ ने उन्हें जमानत देने का फैसला किया। मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता यशराज सिंह देवड़ा ने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा 27 मौकों पर सुनवाई स्थगित करने के बाद मई में शीर्ष अदालत ने एक सह-आरोपी को राहत प्रदान की थी।
याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस डी संजय ने तर्क दिया कि जब मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, तब जमानत देना एक गलत मिसाल कायम करेगा। आपत्ति को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की लंबी कैद और बार-बार स्थगन के कारण उसके पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
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