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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में फैसलों की कॉपी अपलोड करने हो रही देरी पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स द्वारा फैसले की कॉपी अपलोड करने में देरी पर गंभीर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि इससे लोगों के समय पर न्याय पाने का अधिकार प्रभावित होता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक मामले में 2 साल 5 महीने की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश जारी किए।

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक मामले में बड़ी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट्स कई बार फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा सुना देते हैं, लेकिन पूरे आदेश की कॉपी वेबसाइट पर बहुत देर से अपलोड करते हैं। कई बार यह देरी महीनों या सालों तक खिंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह तरीका सही नहीं है क्योंकि इससे प्रभावित पक्ष को समय पर न्याय पाने का अधिकार नहीं मिल पाता।

Supreme Court of India flags High courts judgment delay tendency

पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट से हुई देरी के बाद आया आदेश

यह मामला साल 1998 के एक हत्या केस से जुड़ा है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी राजन ने पिस्तौल से गोली चलाने की कोशिश की थी लेकिन निशाना चूक गया। इसके बाद दो अन्य आरोपी नरेश और विकास ने डबल बैरल गन से फायरिंग की, जिससे पीड़ित की मौत हो गई। एक अन्य आरोपी तलवार से लैस था। ट्रायल कोर्ट ने राजन और विकास को दोषी करार दिया जबकि तीन लोगों को बरी कर दिया। नरेश जो फरार था, बाद में पकड़ा गया और सजा पाई।

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