क्रिकेट

खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई से कहा, नए खेल कानून के तहत कराए जाएं बोर्ड के चुनाव

खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई से नए राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून के तहत चुनाव कराने को कहा है। हालांकि बीसीसीआई उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत लोढा समिति की सिफारिशों के अनुसार कराने की तैयारी कर रहा है।

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नई दिल्ली: खेल मंत्रालय चाहता है कि बीसीसीआई सितंबर में होने वाले अपने चुनाव राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून के तहत कराये लेकिन अगर तब तक नये अधिनियम के नियमों की अधिसूचना जारी नहीं होती है तो चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत लोढा समिति की सिफारिशों के अनुसार भी कराये जा सकते हैं। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा,'वैसे तो चुनाव अधिनियम के अनुसार ही कराये जाने चाहिये लेकिन अगर तब तक इसके नियमों की अधिसूचना जारी नहीं होती है तो वे लोढा समिति की सिफारिशों के तहत भी करा सकते हैं। एक बार नियमों की अधिसूचना जारी होने पर बीसीसीआई समेत सभी राष्ट्रीय महासंघों को इसके अनुसार चुनाव कराने होंगे।'

बीसीसीआई लोगो (फोटो क्रेडिट BCCI)

नए अधिनियम के तहत 70 से 75 साल है पदाधिकारियों की अधिकतम उम्र

लोढा समिति की सिफारिशों के तहत पदाधिकारियों की आयुसीमा 70 वर्ष के भीतर रहनी चाहिये लेकिन नये अधिनियम में 70 से 75 वर्ष के बीच के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर अंतरराष्ट्रीय महासंघ के नियम इसकी अनुमति देते हैं। आईसीसी के नियमों में पदाधिकारियों के लिये कोई आयु सीमा नहीं है।'बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी का कार्यकाल उनके 70 वर्ष का होने के साथ खत्म हो गया लेकिन बोर्ड ने अभी तक अंतरिम अध्यक्ष का ऐलान नहीं किया है।

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