इनकम टैक्स

Income Tax Exemption: 187 स्टार्टअप को सरकार से इनकम टैक्स छूट की मंजूरी, 2030 तक बढ़ी आवेदन की समयसीमा

Income Tax Exemption: सरकार ने उभरते स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 187 स्टार्टअप कंपनियों को इनकम टैक्स छूट की मंजूरी दी है। इस टैक्स लाभ से पात्र स्टार्टअप को अपने गठन की तारीख से 10 साल की अवधि के भीतर किसी भी लगातार तीन वर्षों के लिए मुनाफे पर 100 प्रतिशत इनकम टैक्स कटौती की अनुमति मिलती है।
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स्टार्टअप की बल्ले-बल्ले

Income Tax Exemption : सरकार ने उभरते व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 187 स्टार्टअप कंपनियों को आयकर छूट की मंजूरी दी है। यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के तहत दी गई है, जिसका उद्देश्य नवाचार, रोजगार सृजन और धन सृजन को बढ़ावा देना है।

क्या है इनकम टैक्स छूट योजना?

इस योजना के तहत पात्र स्टार्टअप को उनके गठन की तारीख से 10 वर्षों के भीतर किसी भी लगातार तीन लाभकारी वर्षों के लिए 100 प्रतिशत आयकर कटौती की अनुमति मिलती है। यह सुविधा व्यवसायों को उनके शुरुआती वर्षों में आर्थिक राहत देने के लिए बनाई गई है।

DPIIT और IMB की भूमिका

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने हाल ही में हुई अंतर-मंत्रालयी बोर्ड (IMB) की बैठक में 187 स्टार्टअप को यह मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही योजना की शुरुआत से अब तक 3700 से अधिक स्टार्टअप को आयकर छूट मिल चुकी है।

बढ़ाई गई पात्रता की समयसीमा

वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में सरकार ने स्टार्टअप के लिए सेक्शन 80-आईएसी के तहत लाभ लेने की पात्रता अवधि को एक अप्रैल, 2030 तक बढ़ा दिया है। अब वे सभी स्टार्टअप जो 1 अप्रैल 2030 से पहले पंजीकृत होंगे, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। इससे नए उद्यमों को इस कर राहत योजना का लाभ उठाने के लिए अधिक समय और अवसर मिलेंगे।

यह कदम सरकार की स्टार्टअप इंडिया मिशन को मजबूती देने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक अहम पहल माना जा रहा है।

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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह टाइम्स नाऊ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क के इंचार्ज हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो बिहार के खगड़िया जिले के र...और देखें

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