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Income Tax Portal: आयकर विभाग ने आईटीआर-1, आईटीआर-4 के लिए उपलब्ध कराई एक्सेल सुविधा, जानें कैसे मिलेगा फायदा

Income Tax Return: आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि इसने आकलन वर्ष (असेसमेंट ईयर) 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे टैक्सपेयर्स अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर लिखा, ''आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा करदाताओं के लिए उपलब्ध है।''
Income Tax Portal

आयकर विभाग ने पेश की नई सुविधा

मुख्य बातें
  • आयकर विभाग की नई सुविधा
  • आईटीआर-1, आईटीआर-4 के लिए शुरू की नई सुविधा
  • उपलब्ध कराई एक्सेल फैसिलिटी

Income Tax Return: आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि इसने आकलन वर्ष (असेसमेंट ईयर) 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे टैक्सपेयर्स अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर लिखा, ''आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा करदाताओं के लिए उपलब्ध है।''

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15 सितंबर तक मौका

इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ करदाता 2024-25 में कमाई गई इनकम के लिए अपना आईटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। इस साल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है।

किसके लिए है आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म

आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म ऐसे व्यक्ति, एचूएफ और संस्थाएं भरते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। इन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना पड़ता।

शेयरहोल्डर्स के लिए नियम

लिस्टेड शेयर से 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long Term Capital Gains) पाने वाले इस इनकम को आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में दिखा सकते हैं। इससे पहले उन्हें आईटीआर-2 फार्म भी भरना पड़ता था। (इनपुट - भाषा)

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काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

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