इनकम टैक्स

ITR Filing 2025 Last Date: क्यों बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख, टैक्सपेयर्स को क्या लाभ?

ITR Filing 2025 Last Date: इनकम टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। आइए जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख क्यों बढ़ाई गई है। इससे टैक्सपेयर्स को क्या फायदा होगा।

FollowGoogleNewsIcon

ITR Filing 2025 Last Date : इनकम टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्हें अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाने की जरुरत नहीं होती, जैसे कि व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और कुछ संस्थाएं।

आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ा दी गई।

ITR Filing Last Date: क्यों बढ़ाई गई आखिरी तारीख?

CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने बताया कि ITR फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों और ई-फाइलिंग प्रणाली को अपडेट करने की प्रक्रिया के कारण यह फैसला लिया गया है। इस बार ITR फॉर्म अपेक्षाकृत देर से अधिसूचित किए गए। अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में, जबकि सामान्यतः इन्हें फरवरी/मार्च तक अधिसूचित कर दिया जाता है।

ITR Filing Last Date: वित्त अधिनियम और नई संरचनाएं बनीं कारण

फॉर्म में किए गए बदलाव वित्त अधिनियम 2024 के अनुरूप हैं। इनमें दावा की जा रही टैक्स कटौतियों और अन्य जानकारियों की रिपोर्टिंग से संबंधित डिटेल्स को और अधिक विस्तृत और पारदर्शी बनाया गया है। इसके अलावा, पूंजीगत लाभ, विदेशी आय और संपत्ति से संबंधित जानकारियों के लिए भी अब अधिक खुलासे की जरुरत होगी।

End Of Feed