ITR Filing 2025: 15 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

आखिरी तारीख से पहले फाइल करें आईटीआर (तस्वीर-istock)
ITR Filing 2025 : इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा उन व्यक्तियों के लिए 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है जिनके खातों के लिए ऑडिट की जरूरत नहीं है। यह विस्तार मूल 31 जुलाई की समय सीमा को आगे बढ़ाए जाने के बाद किया गया है। 15 सितंबर की समय सीमा का पालन न करने का अर्थ है कि रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा, जिस पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत विलंब शुल्क और ब्याज लगेगा। टैक्सपेयर्स को क्या जानना चाहिए, इसका डिटेल यहां जनिए।
ITR Filing 2025: देर से दाखिल करने पर जुर्माना
- इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234F के तहत, अगर रिटर्न नियत तारीख के बाद दाखिल किया जाता है, तो 5,000 रुपये तक का विलंब शुल्क लागू होता है।
- 5 लाख रुपये तक की आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए, जुर्माना घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि जुर्माना तब भी लागू होता है जब कोई टैक्स बकाया न हो।
ITR Filing 2025: बकाया टैक्स पर ब्याज
जुर्माने के साथ-साथ, जिन टैक्सपेयर्स का टैक्स बकाया नहीं है, उन्हें बिलेटेड आईटीआर दाखिल करते समय बकाया राशि पर ब्याज भी देना होगा।
ITR Filing 2025: किसे ITR दाखिल करना चाहिए?
- अगर आय मूल छूट सीमा से कम है, तब भी कुछ शर्तें पूरी होने पर दाखिल करना अनिवार्य हो जाता है।
- जैसे:- विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च करना।
- सालाना बिजली बिलों में 1 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान करना।
- करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक जमा करना।
- सेक्शन 139(1) के तहत अन्य शर्तें भी आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य करती हैं।
कम आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए कोई जुर्माना नहीं
अगर टैक्स योग्य आय मूल छूट सीमा (कटौतियों से पहले) से अधिक नहीं है, तो देर से दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। हालांकि, रिफंड का दावा करने या रिपोर्टिंग जरुरतों का पालन करने के लिए दाखिल करना अभी भी जरूरी हो सकता है।
समय पर आईटीआर दाखिल करना क्यों जरूरी
कानूनी अनुपालन के अलावा, इनकम टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल करना इन कारणों से जरूरी है।
ऋण, क्रेडिट कार्ड और वीजा के लिए आय का प्रमाण।
सुचारू कर वापसी सुनिश्चित करना।
संस्थाओं के साथ वित्तीय विश्वसनीयता स्थापित करना।
इनकम टैक्स एक्सपर्ट इस बात पर ज़ोर देते हैं कि समय सीमा का पालन जिम्मेदारी को दर्शाता है और जुर्माने और ब्याज के अनावश्यक खर्च से बचने में मदद करता है।
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रामानुज सिंह टाइम्स नाऊ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क के इंचार्ज हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो बिहार के खगड़िया जिले के र...और देखें

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