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ITR Filing 2025: किन वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं

ITR Filing 2025: आईटीआर फाइलिंग 2025 की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है (वित्तीय वर्ष 2024-25, मूल्यांकन वर्ष 2025-26)। क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए ITR फाइल करना जरूरी है? यह व्यक्ति की उम्र, आय और आय के स्रोत पर निर्भर करता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194P के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को कुछ शर्तों पर छूट मिलती है।

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ITR Filing 2025: वित्तीय वर्ष 2024-25 ( एसेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है? यह सब उम्र, आय और आय के स्रोत पर निर्भर करता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194P के तहत, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटिजन्स को कुछ शर्तों के तहत ITR फाइल करने से छूट दी गई है।

किन्हें आईटीआर फाइलिंग की जरुरत नहीं है (तस्वीर-istock)

ITR Filing 2025: ITR से छूट के लिए जरूरी शर्तें

  • वरिष्ठ नागरिक की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • वह व्यक्ति पिछले वर्ष का निवासी (Resident) होना चाहिए।
  • उसकी आय केवल पेंशन और ब्याज (Interest) से होनी चाहिए, और ब्याज भी उसी बैंक से मिलना चाहिए जहां पेंशन आ रही है।
  • सीनियर सिटीजन्स को उस निर्दिष्ट बैंक में एक घोषणा पत्र (Declaration) देना होगा।
  • वह बैंक, सरकार द्वारा अधिसूचित ‘निर्दिष्ट बैंक (Specified Bank)’ होना चाहिए।
  • यह बैंक सेक्शन VI-A की कटौतियों और धारा 87A की छूट को ध्यान में रखते हुए TDS (टैक्स डिडक्शन) काटेगा।

अगर उपरोक्त सभी शर्तें पूरी होती हैं और बैंक टैक्स काट लेता है, तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स को ITR फाइल करने की जरुरत नहीं होगी।

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