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ITR Filing Deadline: अब 10 दिन से भी कम बचे, चूक गए तो देना पड़ेगा जुर्माना

ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन नजदीक आ चुकी है। सरकार पहले ही टैक्सपेयर्स को 1.5 महीने का अतिरिक्त समय दे चुकी है ताकि तकनीकी दिक्कतों या ITR फॉर्म में देरी से प्रभावित लोग बिना जुर्माना दिए फाइल कर सकें। लेकिन अब तक डेडलाइन को आगे बढ़ाने की कोई नई घोषणा नहीं हुई है।

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ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन नजदीक आ चुकी है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए टैक्सपेयर्स के पास अब 10 दिन से भी कम समय बचा है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो तुरंत यह काम पूरा कर लें, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ITR Filing Deadline

सरकार पहले ही टैक्सपेयर्स को 1.5 महीने का अतिरिक्त समय दे चुकी है ताकि तकनीकी दिक्कतों या ITR फॉर्म में देरी से प्रभावित लोग बिना जुर्माना दिए फाइल कर सकें। लेकिन अब तक डेडलाइन को आगे बढ़ाने की कोई नई घोषणा नहीं हुई है।

डेडलाइन मिस हुई तो क्या होगा?

अगर आप 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करते हैं, तो वह “लेट फाइलिंग” मानी जाएगी और Section 234F के तहत जुर्माना और ब्याज लगेगा। जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक है, उन्हें अधिकतम ₹1,000 का जुर्माना भरना होगा। वहीं, 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले टैक्सपेयर्स को ₹5,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। खास बात यह है कि यह पेनल्टी तब भी लगेगी, जब आपके ऊपर कोई अतिरिक्त टैक्स बकाया न हो।

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