ITR Filing Penalty: अगर 15 सितंबर की डेडलाइन मिस हो गई तो क्या होगा? जानें पेनल्टी, फीस और बाकी डिटेल
ITR Filing Penalty: आसान भाषा में कहें तो 15 सितंबर की डेडलाइन चूकने के बाद भी ITR फाइल करने का मौका मिलता है, लेकिन इसके साथ लेट फीस, ब्याज और फायदे खोने का जोखिम भी आता है। इसलिए बेहतर है कि आप समय रहते अपना रिटर्न फाइल कर दें, ताकि जुर्माना और परेशानी दोनों से बचा जा सके।
समय पर ITR नहीं भरने पर क्या होगा?
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लेट फीस और ब्याज का बोझ
किस तरह का नुकसान हो सकता है?
डेडलाइन मिस करने के बाद क्या विकल्प हैं?
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