PhonePe पर क्यों लगा 21 लाख रुपये का जुर्माना, करते हैं इस्तेमाल तो जानना जरूरी

नियमों की अनदेखी पर फोन-पे पर RBI ने कसा शिकंजा
PhonePe : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों (PPI) से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के कारण फोन-पे लिमिटेड पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनी के अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 के संचालन के दौरान किए गए निरीक्षण के बाद लगाया गया।
निरीक्षण और नोटिस
न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक RBI ने कंपनी के वैधानिक निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाईं, जिनमें मुख्य रूप से नियमों का पालन न करना शामिल था। इसके आधार पर, रिजर्व बैंक ने फोन-पे को नोटिस जारी कर कारण बताओ नोटिस भेजा कि नियमों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। कंपनी के जवाब, अतिरिक्त दस्तावेज़ों और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, RBI ने पाया कि आरोप सही थे और जुर्माना लगाना उचित होगा।
एस्क्रो खाते में कमी की सूचना न देना
फोन-पे ने स्वीकार किया कि उसके एस्क्रो खाते में दिन के अंत में शेष राशि प्रीपेड भुगतान उत्पादों के बकाया और व्यापारियों को देय भुगतानों से कम थी। इसके बावजूद, कंपनी ने इस कमी की जानकारी RBI को तुरंत नहीं दी, जो नियमों का उल्लंघन माना गया।
जुर्माने का उद्देश्य
RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामक अनुपालन में कमी के कारण लगाया गया है और इसका मकसद कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। यह कदम नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
इस घटना से यह साफ होता है कि RBI अपने नियमों के पालन को लेकर सख्त है और वित्तीय संस्थाओं को नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें जुर्माना और अन्य कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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रामानुज सिंह टाइम्स नाऊ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क के इंचार्ज हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो बिहार के खगड़िया जिले के र...और देखें

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