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आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है! Zero ITR फाइल करें, मिलेंगे ये बड़े फायदे!

ITR आपकी इनकम और फाइनेंशियल हिस्ट्री का भरोसेमंद सबूत है। वीजा अप्लाई करना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या बैंक से लोन लेना हो हर जगह ITR मांगा जाता है। अगर आप नियमित ITR फाइल करते हैं, तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है और वित्तीय फैसले लेना आसान हो जाता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं आप जीरो ITR कैसे फाइल कर सकते हैं।
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का समय चल रहा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही आपकी इनकम पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती हो, फिर भी ITR फाइल करने से कई बड़े फायदे मिलते हैं। यही वजह है कि इसे Nil ITR भी कहा जाता है। आइए जानते हैं, जीरो टैक्स होने के बावजूद ITR फाइल करना क्यों जरूरी है।

ITR है भरोसेमंद फाइनेंशियल प्रूफ

ITR आपकी इनकम और फाइनेंशियल हिस्ट्री का भरोसेमंद सबूत है। वीजा अप्लाई करना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या बैंक से लोन लेना हो—हर जगह ITR मांगा जाता है। अगर आप नियमित ITR फाइल करते हैं, तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है और वित्तीय फैसले लेना आसान हो जाता है।

TDS रिफंड का रास्ता

भले ही आपकी सैलरी टैक्स के दायरे में न आती हो, लेकिन बैंक आपके FD या सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर TDS काट सकता है। ऐसी स्थिति में ITR फाइल करके आप यह पैसा रिफंड के रूप में वापस पा सकते हैं। बिना ITR के यह पैसा क्लेम करना मुश्किल हो जाता है।

लोन और क्रेडिट कार्ड में मदद

बैंक और NBFCs लोन या क्रेडिट कार्ड देने से पहले ITR की कॉपी जरूर मांगते हैं। अगर आप जीरो टैक्स होने के बावजूद ITR फाइल करते हैं, तो बैंक आपको जिम्मेदार टैक्सपेयर मानता है। इससे आपके लोन और क्रेडिट कार्ड अप्रूवल की संभावना बढ़ जाती है।

घाटे को करें कैरी फॉरवर्ड

अगर आपने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और उसमें घाटा हुआ है, तो ITR फाइल करने से यह घाटा अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। आगे चलकर यह आपके टैक्स बोझ को कम करने में मदद करेगा। लेकिन अगर ITR फाइल नहीं किया, तो यह मौका हाथ से निकल जाएगा।

भविष्य में होगा बड़ा फायदा

आज का फाइल किया हुआ ITR आपके भविष्य की जरूरतों में काम आएगा। चाहे विदेश यात्रा करनी हो, नौकरी बदलनी हो या बिजनेस लोन लेना हो—हर जगह ITR एक अहम दस्तावेज साबित होता है।

डेडलाइन और प्रोसेस

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है। Nil ITR फाइल करने पर लेट फीस नहीं लगती। इसे इनकम टैक्स पोर्टल से ऑनलाइन आसानी से फाइल किया जा सकता है। बस पर्सनल और इनकम डिटेल्स भरें, TDS की जानकारी जोड़ें और फॉर्म वेरिफाई करें।

कुल मिलाकर, जीरो टैक्स देनदारी होने पर भी ITR फाइल करना आपके लिए फायदेमंद है। यह न सिर्फ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, बल्कि भविष्य की कई संभावनाओं के दरवाजे भी खोलता है।

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रिचा त्रिपाठी author

लखनऊ शहर से आने वाली रिचा त्रिपाठी ने नोएडा में अपनी अलग पहचान बनाई है। रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत में सीनियर कॉपी एडीटर हैं। रिचा 7 साल से मीडि...और देखें

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