आगरा

'यह भगवान कृष्ण की भूमि है', कोर्ट ने UP सरकार को दिया झटका; बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर लग सकती है रोक?

Banke Bihari temple corridor: पीठ ने कहा कि यह भगवान कृष्ण की भूमि है। वे विश्व के पहले ज्ञात मध्यस्थ थे। आइए, वर्षों से लंबित इस विवाद का समाधान निकालें और इन प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के हित में इस क्षेत्र का विकास करें।

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दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह श्रद्धालुओं के लाभ के लिए मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को 15 मई को दी गई मंजूरी स्थगित रखेगा, क्योंकि इसमें मुख्य हितधारकों की बात नहीं सुनी गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा “गुप्त तरीके से” अदालत का दरवाजा खटखटाने के दृष्टिकोण की निंदा की और प्राचीन मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 लाने की जल्दबाजी पर सवाल उठाया।

बांके बिहार कॉरिडोर (सांकेतिक फोटो)

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह लाखों श्रद्धालुओं के हित में मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करेगी। साथ ही प्रबंध समिति में मुख्य हितधारकों को भी शामिल किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार पर बोले सॉलीसीटर जनरल

पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल के.एम. नटराज को बताया कि जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। आप अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों को कैसे सही ठहराते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, राज्य सरकार अदालत के रिसीवर या हितधारकों (मंदिर के सेवायत होने का दावा करने वाले परिवार के सदस्यों) को सूचित किए बिना, बेहद गुप्त तरीके से अदालत में आई। उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए उसने उनकी पीठ पीछे निर्देश हासिल किये। राज्य सरकार से हमें कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिलहाल शीर्ष अदालत अध्यादेश की संवैधानिकता पर फैसला नहीं कर रही है और उच्च न्यायालय इस पर विचार करेगा।

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