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गौ तस्करों के खिलाफ मुख्यमंत्री धामी के कड़े तेवर , बोले- बाहर से आए लोगों का कड़ाई से हो सत्यापन

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में (सितंबर 2025) देवभूमि उत्तराखंड में गौवंश की हत्या और इससे जुड़े अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में (सितंबर 2025) देवभूमि उत्तराखंड में गौवंश की हत्या और इससे जुड़े अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को गौ-तस्करों के खिलाफ सघन अभियान चलाने, सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने तथा बाहरी लोगों के सत्यापन को कड़ाई से सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फोटो - CM OFFICE TWITTER)

यह फैसला उत्तराखंड संरक्षण गौवंश अधिनियम, 2007 के तहत आता है, जो गाय और उसके वंशजों (बछड़े, बैल, बछिया आदि) की हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। यहां गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, और गौहत्या या तस्करी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालती है। राज्य में गौ-तस्करी का मुद्दा वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन पहले सख्त कार्रवाई की कमी के कारण तस्कर बेखौफ हो गए थे।

हाईकोर्ट ने गो हत्या पर पूर्ण पाबंदी लगाई थी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में खुद को गायों का "कानूनी अभिभावक" घोषित करते हुए गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। राज्य सरकार ने 2023 में गौ-तस्करी को "गैंगस्टर एक्ट" के तहत अपराध घोषित किया, ताकि संगठित गिरोहों पर अंकुश लगाया जा सके। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आखिर बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ रहा है आखिर? क्यों गोवंश को लेकर हम भी चिंतित हैं। आइए जानते हैं इस पर एक विस्तार से रिपोर्ट कि पिछले वर्षों में गोवंश। को लेकर कितने अपराध हुए और उसमें?

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