लखनऊ

उत्तर प्रदेश में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम होगा पारदर्शी, CM योगी ने दिए नए अधिनियम तैयार करने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 को बदलकर नया, आधुनिक और पारदर्शी कानून लागू करने की आवश्यकता जताई है। सीएम ने ऑनलाइन पंजीकरण, वित्तीय अनुशासन, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और प्रबंधन समिति को अधिक अधिकार देने की बात कही।

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Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 को बदलकर एक नया, युगानुकूल और व्यावहारिक कानून लागू करने की जरूरत है। यह कानून प्रदेश की पंजीकृत संस्थाओं के पंजीकरण, नवीनीकरण और उनकी संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन को सुदृढ़ करेगा।

संस्थाओं के लिए नए पंजीकरण और प्रबंधन नियम लागू होंगे (फाइल फोटो | PTI)

पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार जरूरी

मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में हुई बैठक में कहा कि वर्तमान अधिनियम में पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव के कारण निष्क्रिय अथवा संदिग्ध संस्थाओं का निरस्तीकरण और संपत्ति का सुरक्षित प्रबंधन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही सदस्यता, प्रबंधन और चुनाव संबंधी विवादों के समयबद्ध निस्तारण के लिए भी स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।

विवाद की स्थिति में प्रबंधन समिति को अधिक अधिकार

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विवाद की स्थिति में प्रशासक नियुक्त करना उचित नहीं होगा, बल्कि संस्था का संचालन प्रबंधन समिति के अधिकार में होना चाहिए। सरकार या स्थानीय प्रशासन को संस्थाओं के आंतरिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि संस्थाएं स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से काम कर सकें।

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