उत्तर प्रदेश में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम होगा पारदर्शी, CM योगी ने दिए नए अधिनियम तैयार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 को बदलकर नया, आधुनिक और पारदर्शी कानून लागू करने की आवश्यकता जताई है। सीएम ने ऑनलाइन पंजीकरण, वित्तीय अनुशासन, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और प्रबंधन समिति को अधिक अधिकार देने की बात कही।
संस्थाओं के लिए नए पंजीकरण और प्रबंधन नियम लागू होंगे (फाइल फोटो | PTI)
पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार जरूरी
विवाद की स्थिति में प्रबंधन समिति को अधिक अधिकार
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प्रदेश में 8 लाख से अधिक संस्थाएं सक्रिय
ऑनलाइन पंजीकरण और कड़े वित्तीय नियम
नए अधिनियम को जल्द तैयार करने के निर्देश
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