नोएडा

सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ता को दो टूक, कहा- गली-मोहल्ले के हर कुत्ते को अपने घर में आश्रय और खाना दें, आपको कोई नहीं रोकेगा

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सड़क पर खाना देने पर आपत्ति जताते हुए नोएडा की याचिकाकर्ता से पूछा कि वे उन्हें अपने घर ले जाकर क्यों नहीं खिलातीं। कोर्ट ने सुझाव दिया कि आवारा कुत्तों के लिए घर में ही आश्रय बनाएं और खिलाएं, ऐसा करने से उन्हें कोई नहीं रोकेगा।

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नई दिल्ली, भाषा। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना देने पर परेशान किए जाने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर मंगलवार 15 जुलाई को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा 'आप उन्हें अपने घर में खाना क्यों नहीं देते हैं?'

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर याचिकाकर्ता को दिया अनोखा सुझाव (फोटो - AI Image)

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, 'क्या हमें इन बड़े दिल वाले लोगों के लिए हर गली, हर सड़क खुली छोड़ देनी चाहिए? इन जानवरों के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है। आप उन्हें अपने घर में खाना क्यों नहीं देते? आपको कोई नहीं रोक रहा है।'

यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2025 के आदेश से संबंधित है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को परेशान किया जा रहा है और वह पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार सड़कों पर रहने वाले कुत्तों को भोजन देने में असमर्थ है।

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