NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को किया खारिज, दोबारा नहीं होगी परीक्षा

NEET UG 2024 सुप्रीम कोर्ट ताजा खबर
NEET UG 2024 Supreme Court Decision in Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने 23 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने NEET-UG 2024 दोबारा लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर दोबारा परीक्षा लेना उचित नहीं है। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मौज मिश्रा की पीठ ने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया।
शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई के फैसले में कहा था कि NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक होना हजारीबाग और पटना में हुआ था, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है।
NEET UG 2024 Supreme Court Latest News
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोर्ट को एहसास है कि इस साल के लिए नए सिरे से NEET-UG परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए होगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करेगा।
शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई, 2024 और 21 जुलाई, 2024 की सीबीआई स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान दिया। आदेश में कहा गया है कि सीबीआई द्वारा किए गए खुलासे से संकेत मिलता है कि जांच अभी भी जारी है, हालांकि, इस स्तर पर सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि लगभग 150 छात्र धोखाधड़ी के लाभार्थी प्रतीत होते हैं। न्यायालय ने कहा कि चूंकि जांच अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, इसलिए न्यायालय ने केंद्र से पूछा है कि क्या केंद्र में कोई ऐसा रुझान है जो लीक या खतरे का संकेत देता हो या व्यापक लीक का संकेत मिलता हो। जिसके अनुसार केंद्र ने आईआईटी-मद्रास की रिपोर्ट उपलब्ध कराई।
NEET UG 2024 Supreme Court Hearing in Hindi
उन्होंने आगे कहा कि दोबारा परीक्षा से चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा और हाशिए पर पड़े समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिसके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था।
NEET UG 2024 Supreme Court Decision in Hindi
"न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से डेटा की जांच की है...वर्तमान चरण में न्यायालय के लिए किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है, जो दर्शाता हो कि परीक्षा के परिणाम दूषित हैं।" सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा।
न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक का संकेत नहीं देता है, जो परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान का संकेत देता हो।
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शीर्ष न्यायालय ने आगे कहा कि इस मामले में दागी छात्रों को बेदाग छात्रों से अलग किया जा सकता है और यदि जांच में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का पता चलता है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी स्तर पर ऐसे किसी भी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शीर्ष न्यायालय ने कहा, "कोई भी छात्र जो इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है या लाभार्थी होता है, उसे प्रवेश जारी रखने में किसी भी निहित अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।"
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लखनऊ के रहने वाले नीलाक्ष सिंह बतौर चीफ कॉपी एडिटर टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल से 2021 से जुड़े हैं। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन पूरा ...और देखें

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