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सुप्रीम कोर्ट ने असम के गोलाघाट में बुलडोजर एक्शन और बेदखली की कार्रवाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश असम के प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है क्योंकि बिना पुनर्वास और उचित सुनवाई के बेदखली से उनकी जिंदगी और आजीविका पर गहरा संकट मंडरा रहा था।

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असम के गोलाघाट जिले के उरियामघाट और आसपास के गांवों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली और घरों को गिराने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। शुक्रवार को ये आदेश कोर्ट ने उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया जिन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके पूर्वज सात दशक से भी अधिक समय पहले इन गांवों में बसे थे और तब से लगातार यहां रह रहे हैं। उनके पास बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड, आधार संख्या और मतदाता सूची में नाम भी दर्ज है। कई परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी स्वीकृत हुए। इसके बावजूद जुलाई 2025 में प्रशासन ने नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर घर खाली करने का आदेश दे दिया।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दलील दी गई थी कि असम सरकार की कार्रवाई असम वन विनियमन 1891, वन अधिकार अधिनियम 2006 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। उनका तर्क था कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उन्हें अतिक्रमणकारी करार देकर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है।

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