सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सीधे अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की प्रथा पर जताई आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सीधे अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिकाएँ दाखिल करने की प्रथा पर आपत्ति जताई है। अदालत ने कहा कि भले ही BNSS (पूर्व CrPC 438) के तहत सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अधिकार प्राप्त हैं, परंतु न्यायिक अनुशासन की मांग है कि आरोपी पहले सेशंस कोर्ट का रुख करें। अपवादस्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर, हाई कोर्ट को सीधे दायर याचिकाएँ स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि यह प्रथा बढ़ी तो हाई कोर्ट अग्रिम जमानत याचिकाओं से फ्लडेड हो जाएंगे।
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टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पे...और देखें
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