Aadhaar को ही मतदाता की पहचान का दस्तावेज मानें, लेकिन...बिहार चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने EC को दिए ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट (Photo- PTI)
Supreme Court to EC: बिहार चुनाव में अब थोड़ा ही समय बचा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) से बिहार में मतदाता की पहचान के लिए आधार को दस्तावेज मानने को कहा है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता।
चुनाव आयोग आवश्यक निर्देश जारी
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार में आधार को स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि केवल वास्तविक नागरिकों को ही मतदान करने की अनुमति होगी। इस बात का ध्यान रखें। जाली दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक होने का दावा करने वालों को इससे बाहर रखा जाए।
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नितिन अरोड़ा टाइम्स नाऊ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. पिछले आधे दशक से अधिक समय से कई मीडिया संस्थानों में ...और देखें

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