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पुलिस थानों में CCTV की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, 26 सितंबर को सुनाएगी आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'निगरानी' के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि देश भर के पुलिस थानों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फीड की निगरानी के लिए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नियंत्रण कक्ष होना चाहिए।
Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो: PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से संबंधित स्वत: संज्ञान वाले मामले में वह 26 सितंबर को आदेश सुनाएगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा, 'मामला अनदेखी का है।' शीर्ष अदालत ने चार सितंबर को एक खबर का स्वत: संज्ञान लिया था जिसमें कहा गया था कि पिछले आठ महीने में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 लोगों की मौत हुई जिनमें से सात घटनाएं उदयपुर संभाग में ही हुईं।

शीर्ष अदालत ने 2018 में मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था।दिसंबर 2020 में, शीर्ष अदालत ने केंद्र को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) सहित जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया था।

उसने कहा था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक थाने, उसके सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, मुख्य द्वार, हवालात, गलियारों, लॉबी और रिसेप्शन के साथ-साथ हवालात के बाहर के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

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रवि वैश्य author

रवि वैश्य 'Times Now नवभारत' डिजिटल के 'न्यूज डेस्क' में Assistant Editor के रूप कार्यरत हैं, 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब 20 साल से ज्यादा ...और देखें

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