20 अगस्त को अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करेगा NDA, आज सांसदों के साथ होगी बैठक

एनडीए अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन 20 अगस्त को दाखिल करेगा
Vice Presidential Election: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 20 अगस्त को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नामांकन दाखिल करेगा। बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर एनडीए के नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है और उपस्थित सभी नेताओं ने अपना समर्थन देने का वादा किया है। एनडीए 20 अगस्त को सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा, जिसमें 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों सहित लगभग 160 सदस्यों के उपस्थित रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में राधाकृष्णन का एनडीए सांसदों से परिचय कराएंगे।
एएनआई से बात करते हुए मांझी ने कहा कि नामांकन पत्र तैयार किए जाएंगे। पीएम मोदी आज सुबह 9 से 11 बजे तक संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का एनडीए सांसदों से परिचय कराएंगे। 20 अगस्त को सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक हैं। करीब 160 सदस्य होंगे।
मांझी ने इस पद के लिए राधाकृष्णन की उपयुक्तता पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राज्यपाल और लोकसभा सांसद के रूप में अपने अनुभव के कारण वे एक बेहतरीन विकल्प होंगे। मांझी ने विपक्ष को राधाकृष्णन का समर्थन करने का भी निमंत्रण दिया और कहा कि सर्वसम्मति से चुनाव से भारत का गौरव बढ़ेगा। मांझी ने कहा कि सभी लोग समझते हैं कि सीपी राधाकृष्णन इस पद के लिए हर तरह से उपयुक्त हैं। मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि वे सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में वोट करें ताकि वे निर्विरोध चुनाव लड़ सकें। इससे भारत का गौरव बढ़ेगा। भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए हम विपक्षी दल से कहेंगे कि अगर आप अपनी तरफ से उम्मीदवार भी उतारेंगे तो भी हम 60 से 70 वोटों से जीतेंगे।
NDA कर रहा कथित तौर पर निर्विरोध चुनाव की मांग
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राधाकृष्णन के अभियान प्रबंधक होंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू उनके चुनाव एजेंट के रूप में काम करेंगे। राधाकृष्णन अपने साथ व्यापक अनुभव लेकर आए हैं, क्योंकि वे सांसद और झारखंड तथा तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में उनके जमीनी स्तर के कार्यों का उल्लेख करते हुए राधाकृष्णन के समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। एनडीए कथित तौर पर निर्विरोध चुनाव की मांग कर रहा है और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने के लिए विपक्षी नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। राधाकृष्णन को नामांकित करने के पार्टी के फैसले को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, खासकर आगामी तमिलनाडु चुनावों के संदर्भ में।
विपक्ष आज कर सकता उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान
उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित उम्मीदवारों पर विचार-विमर्श और आम सहमति बनाने के लिए अन्य पार्टी नेताओं के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों के बीच डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि वह इस घटनाक्रम की जानकारी देने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने एएनआई से कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। केवल नेता ही इसका फैसला करेंगे। मैं यह बताने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे नेता इस पर चर्चा कर रहे हैं। मांझी ने कहा कि यह लोकतंत्र है और हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन यह सर्वविदित है कि एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है और मेहनती नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया है। जिनकी क्षमताएं राज्यपाल और लोकसभा सांसद के रूप में देखी गई हैं।
9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति चुनाव
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है, जिसमें एनडीए को संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण संख्यात्मक बढ़त हासिल है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। हालांकि, 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़ा देने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 64 और 68 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 द्वारा उपराष्ट्रपति चुनावों को अधिसूचित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।
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शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com) में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है...और देखें

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